HF News 24 | रांची | ब्रेकिंग
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ED समन उल्लंघन मामले में बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें मिली व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट (Exemption) को रद्द करते हुए आदेश दिया है कि उन्हें 28 नवंबर 2025 को MP-MLA विशेष अदालत, रांची, में स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
हाई कोर्ट ने 25 नवंबर को दिए अपने आदेश में कहा है कि पूर्व में दी गई राहत अब लागू नहीं रहेगी और विशेष अदालत में ट्रायल की प्रक्रिया पहले की तरह आगे बढ़ेगी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला रांची भूमि घोटाले से जुड़ी ED जांच में बार-बार भेजे गए समन का पालन नहीं करने से संबंधित है।
ईडी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री को कुल 10 से अधिक समन भेजे गए, लेकिन उन्होंने केवल दो बार ही पेशी दी, जो कानून का उल्लंघन है।
इसी आधार पर ED ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर छूट के अंतरिम आदेश को हटाने का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
अब क्या होगा आगे
- विशेष अदालत ने पहले से 28 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय की हुई है।
- अब इस तारीख को मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत हाजिरी अनिवार्य है।
- यदि वह उपस्थित नहीं होते हैं, तो अदालत अगला कठोर कदम उठा सकती है।
इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और सभी की निगाहें 28 नवंबर की सुनवाई पर टिक गई हैं।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
राजनीतिक हलकों में बयानबाज़ी तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे कानूनी प्रक्रिया की जीत बताया, वहीं सत्तापक्ष का कहना है कि कानून अपना काम करेगा और सत्य सामने आएगा।
फैसले का महत्व
यह आदेश एक बार फिर स्पष्ट करता है कि:
“कानून के सामने सभी समान हैं — पद और सत्ता से कोई ऊपर नहीं।”
इस केस का आगे का परिणाम झारखंड की राजनीतिक परिदृश्य और सरकार की स्थिरता, दोनों पर निर्णायक प्रभाव डाल सकता है।
रिपोर्ट : HF News 24 डेस्क
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